EPF Withdrawal Rules: होम लोन, मेडिकल, रिटायरमेंट

EPF (Employees Provident Fund) किसी भी कर्मचारी द्वारा उसके भविष्य के लिए जमा की जाने वाली धनराशि है, जिसे कर्मचारी के कुल वेतन में से

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Written by Rohit Kumar

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EPF (Employees Provident Fund) किसी भी कर्मचारी द्वारा उसके भविष्य के लिए जमा की जाने वाली धनराशि है, जिसे कर्मचारी के कुल वेतन में से कुछ भाग एवं कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है। EPFO (Employees Provident Fund Organization) द्वारा EPF के संचालन के लिए UAN (Universal Account Number) प्रदान किया जाता है। EPF Withdrawal करने के लिए EPFO द्वारा Rules बनाए गए हैं, जिनके अनुसार ही नागरिक EPF Withdrawal कर सकते हैं।

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EPF Withdrawal Rules- होम लोन, मेडिकल, रिटायरमेंट
EPF Withdrawal Rules
उद्देश्यपात्रताLIMIT
आपात चिकित्सा (Medical Emergency) प्रत्येक सदस्य मासिक वेतन का 6 गुना या कर्मचारी के हिस्से से कम
होम लोन का भुगतान करने के लिए 3 सालEPF का 90%
घर का नवीनीकरण (Renovation)5 सालमासिक वेतन का 12 गुना
नए घर का निर्माण करने के लिए/खरीदने के लिए 5 वर्षEPF का 90%
परिवार के किसी सदस्य/बच्चे/भाई-बहन की शादी के लिए 7 सालकर्मचारी का 50% हिस्सा और ब्याज

EPF Withdrawal की पात्रताएं

होम लोन का भुगतान करने के लिए

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  • कर्मचारी कम से कम 3 वर्ष से लगातार नौकरी कर रहा होना चाहिए।
  • घर का नाम कर्मचारी के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए या संयुक्त रूप से होना चाहिए।
  • उपर्युक्त पात्रताओं को पूर्ण करने पर कर्मचारी अपने EPF अकाउंट में से 90% राशि निकाल सकते हैं।

चिकित्सा के लिए

  • चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए नागरिक को किसी प्रकार की कार्यावधि की आवश्यकता नहीं होती है।
  • कर्मचारी स्वयं की, पति/पत्नी की, बच्चों की या अपने माता-पिता के उपचार के लिए EPF निकाल सकता है।
  • चिकित्सा के लिए नागरिक PF से ब्याजसहित राशि या मासिक वेतन का 6 गुना निकाल सकता है। (इनमें से जो भी कम हो)

नए घर के निर्माण के लिए/खरीदने के लिए

  • घर बनाए जाने वाले प्लॉट का नाम कर्मचारी या पति-पत्नी के नाम पंजीकृत होना चाहिए।
  • कर्मचारी कम से कम 5 साल से कार्यरत होना चाहिए।
  • नए घर के निर्माण या प्लॉट खरीदने के प्रक्रिया के दौरान कर्मचारी बस एक बार ही EPF निकाल सकता है।
  • नए घर के निर्माण के लिए नागरिक अपने EPF अकाउंट में से 90% राशि को निकाल सकता है।

घर का नवीनीकरण (Renovation) करने के लिए

  • कर्मचारी लगातार 5 साल से कार्यरत होना चाहिए।
  • घर कर्मचारी या पति-पत्नी के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए।
  • घर के नवीनीकरण के लिए कर्मचारी अपने EPF अकाउंट में से अपने वेतन का 12 गुना राशि निकाल सकता है।

रिटायर्डमेंट के लिए

  • यदि कर्मचारी लगातार 10 वर्ष तक कार्यरत रहता है तो ही वह पेंशन प्राप्त कर सकता है।
  • 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर नागरिक अपने EPF में जमा पूरी राशि को निकाल सकते हैं।
  • 54 वर्ष की आयु पूरी होने पर नागरिक अपने EPF का 90% निकाल सकते हैं।

EPF Withdrawal के नियम

EPF withdrawal के लिए EPFO द्वारा निर्धारित किए गए नियम इस प्रकार हैं:

  • यदि कोई नागरिक नौकरी करने के 5 साल के पहले 50,000 रुपये अपने EPF खाते से निकलता है तो ऐसे में उस पास 10% से 30% तक का TDS लगता है।
  • यदि कर्मचारी 15G फॉर्म को Withdrawal फॉर्म के साथ संलग्न करता है तो पैसे निकालने पर किसी प्रकार का TDS नहीं पड़ता है। क्योंकि इस फॉर्म से यह प्रमाणित होता है कि कर्मचारी की वार्षिक आय EFP मिला कर भी टैक्स की रेंज से कम है।
  • यदि नागरिक नौकरी करने के 5 साल बाद 50,000 रुपये अपने EPF से निकालता है तो ऐसे में उस राशि में किसी प्रकार का TDS नहीं काटा जाता है।
  • कंपनी बदलने पर कर्मचारी को अपना EPF निकालना आवश्यक नहीं है वह उसे नए कंपनी के EPF अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकता है।
  • बेरोजगारी की स्थिति में नागरिक 1 महीने लगातार बेरोजगार रहने पर EPF का का 75% निकाल सकता है। एवं 2 महीने तक बेरोजगार रहने पर नागरिक अपने EPF की पूरी राशि को निकाल सकता है।

EPF Withdrawal आवश्यक दस्तावेज

यदि आप EPF अकाउंट में जमा राशि को निकालना चाहते हैं तो आपके पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए:

  • UAN (Univeral Account Number)
  • EPF अकाउंट का विवरण
  • बैंक अकाउंट का विवरण
  • पहचान प्रमाण पत्र

EPF Withdrawal करने की प्रक्रिया

यदि आपके पास EPF Withdrawal से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज हैं एवं आपका UAN activate है तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार EPF Withdrawal कर सकते हैं:

  • सर्वप्रथम Withdrawal के लिए EPFO India की आधिकारिक वेबसाइट में जाएं।
  • आधिकारिक पोर्टल के होम पेज में जाने पर Services में जाएं एवं for employees पर क्लिक करें। UAN पासबुक प्रक्रिया
  • नए पेज में Member UAN/Online Services (OCS/OTCP) पर क्लिक करें।
  • अब पोर्टल के Member Interface में जाने पर Member e-SEWA में UAN एवं Password दर्ज करें। Captcha भरें एवं Sign IN पर क्लिक करें। UAN साइन इन करें
  • साइन इन करने के बाद आप Online Services में जाएं एवं Claim पर क्लिक करें।
  • अब Withdrawal करने के लिए फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करें। एवं घोषणा पत्र में YES पर क्लिक करें। EPF ऑनलाइन Withdrawal करें
  • नए पेज में Withdrawal करने के कारण को दर्ज करें। दिए गए चेक बॉक्स पर टिक करें, एवं अपने द्वारा किए गए आवेदन को Submit करे।

इस प्रकार आप ऑनलाइन माध्यम से आसानी से EPF Withdrawal का आवेदन कर सकते हैं, आपके द्वारा किए गए आवेदन को EPFO द्वारा सत्यापित कर दिए जाने पर आपके बैंक अकाउंट में EPF राशि को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि आप इसका ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नजदीकी कर्मचारी भविष्य निधि के कार्यालय में जाएं।

EPF Withdrawal Rules से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर

EPF Withdrawal करने में अधिकतम कितना समय लगता है?

EPF Withdrawal करने में अधिकतम 20 दिन का समय लगता है।

क्या EPF Withdrawal करने के लिए कर्मचारी को उसके कार्यरत विभाग/कंपनी की परमिशन लेनी होती है?

EPF Withdrawal करने के लिए कर्मचारी को किसी भी प्रकार के कार्यरत विभाग/कंपनी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

होम लोन का भुगतान करने के लिए EPF में से अधिकतम कितने रुपये को निकाला जा सकता है?

होम लोन का भुगतान करने के लिए अधिकतम EPF में से अधिकतम 90% राशि को निकाला जा सकता है।

EPF को निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

EPF को निकालने के लिए आवेदन करने के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in है।

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