पीएफ का पैसा कैसे निकाले ऑनलाइन: Online EPF withdraw Process.

वे सभी कर्मचारी जो EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) पंजीकृत प्राइवेट प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं, वे सभी EPF से संबंधित जानकारी को अच्छे से

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Written by Rohit Kumar

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वे सभी कर्मचारी जो EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) पंजीकृत प्राइवेट प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं, वे सभी EPF से संबंधित जानकारी को अच्छे से जानते होंगे। EPF अकाउंट में कर्मचारी के मासिक वेतन में से 12% भाग जमा किया जाता है, एवं उतना ही भाग Employer द्वारा भी जमा किया जाता है। कर्मचारी के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है। पीएफ का पैसा कैसे निकाले? यह जानकारी इस लेख से प्राप्त कर सकते हैं।

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पीएफ का पैसा कैसे निकाले ? | ऑनलाइन तरीका | How to withdraw EPF online | Process in Hindi 2024
पीएफ का पैसा कैसे निकाले ?

क्या आप PF के पैसे निकालना जानता है यदि नहीं जानते हैं तो इस आर्टिकल की सहायता से हम आपको पीएफ का पैसा कैसे निकाले? (How to withdraw EPF online) की जानकारी प्रदान करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से पीएफ का withdrawal करने के लिए UAN (Universal Account Number) एवं पासवर्ड की आवश्यकता होती है। UAN आपको Employer द्वारा प्रदान किया जाता है।

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ऑनलाइन पीएफ का पैसा कैसे निकालें ?

ऑनलाइन माध्यम से PF का पैसा निकालने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया के सभी स्टेप का पालन करें।

  1. UAN पोर्टल में जाएँ
    • PF Withdrawal के लिए सबसे पहले UAN पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट में जाएं।
    • पोर्टल पर पहुँचने के बाद Member e-SEWA के नीचे अपना UAN नंबर एवं Password दर्ज करें। captcha कोड भरें एवं Sign IN पर क्लिक करें। UAN साइन इन करें
  2. Online Services में जाएं
    • पोर्टल पर साइन इन करने के बाद Online Services में जाएँ।
    • ऑनलाइन सर्विसेज में से अब आप Claim (Form 31, 19, 10C & 10D) पर क्लिक करें। पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले
  3. Bank Account Number वेरीफाई करें
    • नए पेज में आपको आपके PF अकाउंट से जुड़ी हुई जानकारी (नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक की ब्रांच का नाम, IFSC कोड) प्रदर्शित की जाती है।
    • अब आप वह बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें जो आपके PF अकाउंट से लिंक है, एवं Verify पर क्लिक करें।
  4. Certificate of Undertaking देखें
    • जैसे ही आप बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, आपके सामने Certificate of Undertaking खुलता है, जिसमें दी गई शर्ते आप पढ़ें, एवं Yes पर क्लिक करें।
  5. Proceed for Online Claim पर क्लिक करें
    • Certificate of Undertaking में YES करने के बाद आपका वेरीफाई बैंक अकाउंट नंबर एवं अन्य जानकारी आपको दिखती है। अब आपको आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए Proceed for Online Claim पर क्लिक करना है। पीएफ पेंशन का पैसा निकाले
  6. Select Claim Option
    • अब आप I want to apply for के सामने बने बॉक्स में जाएँ एवं Only PF Withdrawal (Form 19) पर क्लिक करें। इसके अतिरिक्त यहाँ पर PF Advance एवं Only Pension Withdrawal के फॉर्म भी उपलब्ध रहते हैं।
  7. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
    • फॉर्म 19 पर क्लिक करने के बाद आपको पेज में नीचे कुछ नए ऑप्शन दिखाई देंगे। जिनमें से आप फॉर्म 15 G को अपलोड करने के लिए Upload Form 15G पर क्लिक करें। इस फॉर्म की सहायता से आपका TDS नहीं कटता है।
    • अब आप Employee Address में अपना पता दर्ज करें।
    • अब Bank Passbook या Cheque की स्कैन की गई फोटो अपलोड करें।
  8. OTP वैलिडेट करें एवं आवेदन को सबमिट करें
    • दस्तावेज अपलोड करने के बाद घोषणा के चैक बॉक्स पर क्लिक करें एवं Get Aadhar OTP पर क्लिक करें। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। PF withdrawal OTP
    • OTP दर्ज करें एवं Validate OTP and Submit Claim Form पर क्लिक करें।

उपर्युक्त प्रक्रिया के सभी स्टेप का पालन करने से आप PF निकालने के आवेदन को पूरा कर सकते हैं।

कब तक मिलता है PF का पैसा

पीएफ निकालने का ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आने वाले 7 कार्यदिवसों के बीच में PF का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यदि आपके द्वारा PF Advance का आवेदन किया गया हो तो ऐसे में 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं।

ऑनलाइन PF निकालने की आवश्यक शर्तें

यदि आप ऑनलाइन माध्यम से PF को निकालने का आवेदन करना चाहते हैं तो उस से पूर्व आपको निम्न शर्तों को पूरा करना होता है:

  • UAN नंबर Activate होना चाहिए।
  • UAN नंबर से आधार कार्ड नंबर एवं PAN कार्ड नंबर लिंक होने चाहिए।
  • आधार नंबर से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर ऐक्टिव होना चाहिए। क्योंकि उस पर OTP भेजा जाता है।
  • EPF अकाउंट से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए।
  • यदि कर्मचारी को बेरोजगारी में 2 महीने पूरे हो गए हैं तो ही पूरे PF को निकालने का आवेदन कर सकते हैं। अगर आवश्यक हो तो आप Advance PF निकाल सकते हैं।
  • नौकरी छोड़ने की स्थिति में कर्मचारी की PF पासबुक में Date of Exit दर्ज हो जानी चाहिए।

EPF अकाउंट में UAN नंबर से लिंक दस्तावेजों की KYC हो जानी चाहिए। EPFO द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है। इस से कर्मचारियों ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। यदि आपके द्वारा KYC नहीं की गई है तो आपके अकाउंट में PF के पैसे जमा नहीं हो सकते हैं।

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