खुशखबरी, पेंशनधारकों को शानदार तोहफा, वित्त विभाग ने पेन्शन से कम्यूटेशन की कटौती पे लगाई रोक, आदेश जारी

हरियाणा सरकार ने पेंशनधारकों को राहत देते हुए पेंशन के कम्यूटेशन मूल्य की वसूली पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में है और पेंशनभोगियों को वित्तीय कठिनाइयों से बचाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

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Written by Rohit Kumar

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खुशखबरी, पेंशनधारकों को शानदार तोहफा, वित्त विभाग ने पेन्शन से कम्यूटेशन की कटौती पे लगाई रोक, आदेश जारी

हरियाणा सरकार ने पेंशनधारकों को राहत देते हुए पेंशन के कम्यूटेशन मूल्य की वसूली पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें 10 साल की सेवा पूर्ण करने वाले पेंशनधारकों से कम्यूटेशन रिकवरी रोकने के निर्देश दिए गए थे।

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वित्त विभाग का आदेश

हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह उन पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिन्होंने सेवानिवृत्ति के 10 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य पेंशन के कम्यूटेशन मूल्य की वसूली को रोकना है, जिससे पेंशनभोगियों को किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े।

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कम्यूटेशन मूल्य की वसूली पर रोक

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए हरियाणा सरकार ने पेंशन के कम्यूटेशन मूल्य की वसूली पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। जब तक इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती नहीं की जाएगी।

याचिकाकर्ताओं की विस्तृत जानकारी

हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी इस आदेश में उन सभी याचिकाकर्ताओं की सूची और केस संख्या दी गई है, जिनकी वसूली पर रोक लगाई गई है। इसमें निम्नलिखित मामले शामिल हैं:

क्रम संख्याCWP संख्याविवरणआदेश की तारीख
18893/2024 (CWP 35904/2019)नरवीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य24.05.2024
211085/2024सुरिंदर कुमार गोयल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य14.05.2024
312022/2024हंसराज जानी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य22.05.2024
412067/2024बलराज सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य22.05.2024
512105/2024मो. सिंह हूडा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य22.05.2024
612135/2024महेश कुमार हंस और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य22.05.2024
712153/2024दरिया सिंह परमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य23.05.2024
812438/2024बल किशन गुप्ता और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य24.05.2024
912889/2024राज कुमार मालिक और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य28.05.2024
1013161/2024इंदेश्वर नाथ और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य29.05.2024
1113181/2024बाबू राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य29.05.2024
1213400/2024देव कुमार गुप्ता और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य30.05.2024
1313524/2024मनी राम पोसवाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य30.05.2024
1413642/2024जय प्रकाश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य30.05.2024
1513750/2024राम धारी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य31.05.2024
1614003/2024श्याम सुन्दर उर्फ श्याम सुन्दर खुराना और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य31.05.2024
1714178/2024विजय कुमार वत्स्य और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य31.05.2024

अधिकारियों को दिए निर्देश

यह आदेश प्रमुख महालेखाकार (A&E), हरियाणा और निदेशक, कोष और लेखा विभाग, हरियाणा को संबोधित है। इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करें और संबंधित पेंशनभोगियों की पेंशन से कम्यूटेशन की वसूली रोके।

सर्कुलर यहाँ से डाउनलोड करें:
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