एक ऐसे संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी जहां EPF का लाभ प्रदान किया जाता है। किसी भी कर्मचारी के लिए यह उसके भविष्य में सहायक होता है। EPF (Employees’ Provident Fund) से कोई कर्मचारी अपने रिटायर्डमेंट के बाद पेंशन प्राप्त कर सकता है। साथ ही EPFO द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूर्ण करने पर इसे रिटायर्डमेंट से पहले भी प्राप्त किया जा सकता है। EPF कर्मचारी के मासिक मूल वेतन एवं महंगाई का लगभग 12% होता है। इतनी ही धनराशि विभाग/कंपनी द्वारा भी EPF अकाउंट में प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा वार्षिक स्तर में EPF पर ब्याज प्रदान किया जाता है। इस आर्टिकल की सहायता से आप EPFO Portal द्वारा EPF Transfer Online की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यदि कर्मचारी के पास UAN (Universal Account Number) है। तो वह EPF से संबंधित अनेक ऑनलाइन सेवाओं का लाभ एक ही पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। UAN नंबर सभी EPF account के लिए वन-स्टॉप लिंक का कार्य करता है। यह पोर्टेबल होता है। UAN नंबर की सहायता से EPF को transfer करने की प्रक्रिया या EPF Withdrawal करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
EPFO Portal से EPF ट्रांसफर कैसे करें, जानें
यदि आप EPF को ऑनलाइन ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:
- सबसे पहले EPFO Member e-SEWA की आधिकारिक वेबसाइट mem.epfindia.gov.in में जाएं।
- UAN नंबर एवं Password की सहायता से पोर्टल पर Sign IN करें ।
- पोर्टल में साइन इन करने के बाद अब Online Services में जाएं एवं One Member- One EPF Account (Transfer Request) पर क्लिक करें।
- नए पेज में आपको आपकी व्यक्तिगत जानकारी एवं वतर्मान Account की जानकारी प्रदान की जाती है। उसे Verify करें।
- अब Previous Employer पर जाएं एवं Get Details पर क्लिक करें। एवं पुराने विवरण की जानकारी देखें।
- अब आपके द्वारा किए गए अनुरोध को सत्यापित करने के लिए आप Previous Employer/Present Employer किसी एक को चुनें एवं अपना UAN नंबर या Member ID को दर्ज करें।
- UAN नंबर दर्ज करने के बाद आप Get OTP पर क्लिक करें। अब आपके UAN पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें एवं Submit पर क्लिक करें।
- अब आपको आवेदन की Tracking ID एवं PF Account का विवरण प्राप्त होगा। आप फॉर्म 13 डाउनलोड कर उसमें मांगी गई जानकारी दर्ज करें एवं 10 दिन के भीतर उसे अपने संगठन/कंपनी में जमा करें।
- इसके बाद आपके द्वारा चुनें गए Employer द्वारा आपके आवेदन को EPFO को प्रदान किया जाएगा एवं दोनों द्वारा सत्यापन होने के बाद ही आपका EPF ट्रांसफर हो जाएगा। Confirmation के लिए आपको SMS प्राप्त हो जाएगा।
इस प्रकार आप ऑनलाइन माध्यम से अपना EPF Transfer कर सकते हैं।
ऑनलाइन EPF ट्रांसफर का Status चेक करें
EPF को ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर करने के बाद कर्मचारी निम्न प्रक्रिया के द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर का स्टैटस देख सकते हैं:
- सबसे पहले आप सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट mem.epfindia.gov.in में जाएं।
- अब पोर्टल पर UAN नंबर एवं Password की सहायता से Sign IN करें।
- पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद Online Services में जाएं एवं Track Claim Status पर क्लिक करें।
- नए पेज में आपको आपके द्वारा किए गए EPF Transfer के आवेदन की स्थिति दिख जाएगी।
Online EPF Transfer करने के लिए ध्यान रखने योग्य बिन्दु
यदि आप ऑनलाइन माध्यम से अपना EPF ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस से पूर्व आपको निम्न बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए:
- कर्मचारी का UAN नंबर, EPFO पोर्टल पर Activate होना चाहिए।
- कर्मचारी के दस्तावेज (बैंक अकाउंट, आधार नंबर, PAN कार्ड) UAN से लिंक होने चाहिए।
- Employer द्वारा e-KYC को Approval प्राप्त होना चाहिए।
- EPFO में वर्तमान/पिछले Employer के डिजिटल हस्ताक्षर (Signature) रजिस्टर्ड होने चाहिए।
- नए एवं पुराने सभी प्रकार के EPF अकाउंट EPFO पोर्टल पर लिंक होने चाहिए।
- EPFO में प्रदान की जाने वाली जानकारी एवं PF में प्रदान जानकारी एक समान होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- UAN नंबर
- PF अकाउंट नंबर
- बैंक पासबुक का विवरण
- वर्तमान एवं पिछले EPF का विवरण
- पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, DL, PAN कार्ड)
- Member ID
EPF Transfer क्यों करना चाहिए?
यदि किसी कर्मचारी द्वारा नौकरी को बदला जाता है। एवं अपने पूर्व EPF अकाउंट में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाती है, ऐसे में उस EPF अकाउंट को यदि ट्रांसफर न किया जाए तो:
- कर्मचारी द्वारा जमा किए गए EPF को ब्याज सहित वापस लिया जा सकता है।
- इसके बाद EPF अकाउंट में बची हुई राशि को संगठन/कंपनी को वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है।
- 5 साल से पहले EPF ट्रांसफर करने पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है।
- EPF सालाना लगने वाले ब्याज से कर्मचारी को लाभ प्राप्त होता है।
ऑनलाइन PF Transfer से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर
प्रश्न: क्या कर्मचारी किसी भी समय EPF Withdrawal कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, EPF को किसी भी समय Withdrawal नहीं किया जा सकता है, इसकी कुछ शर्तें होती हैं जिनका पालन करने पर ही कर्मचारी EPF Withdrawal कर सकते हैं।
प्रश्न: क्या EPF Withdrawal पर किसी प्रकार का टैक्स लगता है?
उत्तर: यदि कर्मचारी 5 साल से पहले EPF Withdrawal करते हैं तो ऐसे में राशि पर TDS लगता है। जबकि 5 साल से अधिक समय होने के बाद EPF निकालने पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है।
प्रश्न: कोई भी कर्मचारी कितने EPF Transfer का आवेदन कर सकता है?
उत्तर: कोई भी कर्मचारी अपनी पिछली नौकरी के EPF Transfer का आवेदन केवल एक बार कर सकता है।
प्रश्न: क्या कर्मचारी अपने द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी (जन्मतिथि, पिता का नाम) को EPFO में Edit कर सकता है?
उत्तर: नहीं, EPFO में एक बार जमा कर दी गई व्यक्तिगत जानकारी को Edit नहीं किया जा सकता है।
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