EPS Pension: दो जॉब के बीच आ गया लंबा गैप तो कैसे काउंट होगा 10 साल का पीरियड? पेंशन मिलेगी भी या नहीं
EPFO के नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक काम करता है, तो वह EPS पेंशन का हकदार होता है। नौकरी बदलने या ब्रेक लेने पर भी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के माध्यम से पिछली सेवा अवधि को जोड़कर 10 साल पूरे किए जा सकते हैं। पेंशन लाभ के लिए 58 वर्ष की आयु आवश्यक है। 10 साल पूरे करने से पहले पीएफ राशि निकाली जा सकती है, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।