Section 139(9): ITR में गलती की तो मिलेगा डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस! जानिए बचने और सुधारने का तरीका
सेक्शन 139(9) के तहत अगर आपकी ITR में कोई गलती या अधूरी जानकारी पाई जाती है तो आयकर विभाग आपको डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस भेजता है। इसका जवाब 15 दिन के अंदर देना जरूरी होता है, नहीं तो आपकी रिटर्न अमान्य मानी जा सकती है। सही जानकारी के साथ जवाब देकर आप इस स्थिति को आसानी से सुलझा सकते हैं।