NPS Rules: केंद्र सरकार ने हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों को अपडेट किया है, जिसे सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अवश्य जानना चाहिए। यह अपडेट मंत्रालय ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा 7 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया।
NPS की मुख्य विशेषताएं
- कॉन्ट्रीब्यूशन की समानता: कर्मचारियों द्वारा अपनी सैलरी का 10% भाग NPS में जमा करने का नियम यथावत रहेगा। यह राशि निकटतम पूर्ण रुपये में दर्ज की जाएगी, जैसे कि यदि कॉन्ट्रीब्यूशन 1453.53 रुपये होता है तो 1454 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
- नौकरी से सस्पेंड होने पर विशेष व्यवस्था: यदि कर्मचारी को नौकरी से सस्पेंड किया जाता है, तो उसे अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को जारी रखने का विकल्प चुनने की अनुमति होगी। यदि बाद में पता चलता है कि सस्पेंशन गलत था, तो योगदान की राशि को नई सैलरी के अनुसार फिर से तय किया जाएगा।
- गलतियों की सुधार: यदि कॉन्ट्रीब्यूशन की राशि में कोई गलती होती है, तो उसे पेंशन अकाउंट में ब्याज के साथ जमा कर दिया जाएगा।
- अनुपस्थिति और ट्रांसफर के दौरान नियम: अनुपस्थिति या बिना सैलरी छुट्टी के दौरान कर्मचारियों को NPS में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है। दूसरे विभाग या संगठन में भेजे जाने पर भी NPS में योगदान देना जारी रखना होगा।
- प्रोबेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्यता: प्रोबेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी NPS में योगदान देना अनिवार्य है।
नई यूनिफाइड पेंशन स्कीमका आगमन
सरकार ने कर्मचारियों की मांग के आधार पर नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस स्कीम के अंतर्गत, सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% योगदान देगी और कम से कम 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारी न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन के हकदार होंगे।
यह अपडेट सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए इन नियमों का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए।