EPF withdrawal limit: अगर आप भी एक नौकरीपेशा नागरिक है और EPF (Employees’ Provident Fund) का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद होगी. EPFO नियमों के अनुसार, PF खाते से धनराशि निकालने के अलग-अलग नियम होते है. लेकिन अब कर्मचारियों को अपने काम के प्रति आकर्षित करने के लिए भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कैश विड्रॉल के नियमों में बदलाव कर दिया है.
अब कर्मचारी अपनी PF जमा राशि का दोगुना पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। तो आइए जानते है EPFO ने EPF withdrawal limit में कितनी बढ़ोतरी की है.
EPFO ने बदला कैश विड्रॉल का नियम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मेडिकल एडवांस विड्रॉल के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब कर्मचारी अपने या अपने परिवार के इलाज के लिए EPF से 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी। सरकार की तरफ से बढ़ोतरी की जानकारी 16 अप्रैल को दी गई थी. अब आप बीमारी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की निकासी आसानी से कर सकते है.
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भरना होगा Form 31
इपीएफओ ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए आंशिक निकासी (EPF Form 31) के तहत पैसा निकालने की सीमा को बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया है। यह बदलाव 16 अप्रैल 2024 से लागू हो गया है। Form 31 का प्रयोग आप इलाज करने एवं अन्य खर्चों जैसे -घर बनाने, मकान खरीदने आदि कामों को करने के लिए पीएफ खाते के पैसे निकाल सकते है.
केवल 3 दिन में कर सकते है निकासी
अगर आप या आपका परिवार किसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है, तो आप EPF खाते से तीन दिन के अंदर पैसे की निकासी कर सकते है. लेकिन मरीज को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा. अगर मरीज प्राइवेट अस्पताल में है तो पहले उसकी जांच होगी उसके बाद ही आप पैसे निकाल सकते है.
EPF से मेडिकल निकासी के नियम
जैसा की पहले हमने आपको बताया कि आप EPF खाते से 1 लाख तक की राशि निकाल सकते है, यदि आपके खाते में 1 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा नहीं है तो आप जमा राशि का 75% तक निकाल सकते हैं. इस राशि को आप EPFO की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन निकाल सकते है.
ईपीएफ से मेडिकल निकासी कर्मचारियों के लिए अपनी और अपने परिवार के इलाज के लिए पैसे निकालने का एक महत्वपूर्ण साधन है।