MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में ‘मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना’ की शुरुआत की है, जिसके तहत बेटियों के माता-पिता को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना विशेष रूप से उन माता-पिता के लिए है जिनकी केवल बेटियां हैं और उनकी शादी हो चुकी है। सरकार का उद्देश्य है कि शादी के बाद अकेले रह जाने वाले माता-पिता को आर्थिक सहायता मिल सके, ताकि वे समाज में स्वावलंबी बन सकें।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
- पेंशन राशि: माता-पिता को हर महीने 600 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- पात्रता: आवेदक दंपत्ति मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए और कम से कम 60 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। यह योजना केवल उन दंपत्तियों के लिए है जिनकी केवल पुत्रियां हैं और वे आयकर दाता नहीं हैं।
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन: आवेदक दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार नंबर, समग्र आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र शामिल हैं।
जांच और स्वीकृति
- दस्तावेजों की जांच: जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी। सही पाए जाने पर पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जाएगा और पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा की और कदम
मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना बेटियों के माता-पिता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें समाज में सम्मानित और स्वावलंबी जीवन जीने का अवसर देती है। इस प्रकार, यह योजना समाज में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है।