नई दिल्ली: EPS 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त भारतीय खाद्य निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटाया है। इस संदर्भ में, कर्मचारी कल्याण संघ ने हाल ही में एक पत्र भेजकर माननीय चीफ जस्टिस के समक्ष अपनी पीड़ा रखी है।
इस पत्र में, संघ ने उल्लेख किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक टिप्पणी की थी कि 15000 रुपये प्रति माह सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त हैं। उसी को आधार बनाकर संघ ने मांग की है कि ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन को 15000 रुपये प्रति महीने तक बढ़ाया जाए।
संघ ने यह भी बताया कि वर्तमान में कई पेंशनभोगी केवल 1000 से 3000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो कि जीवन यापन के लिए नाकाफी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतनी कम पेंशन में उनका गुजारा करना संभव नहीं है और न ही वे महंगे मुकदमे का खर्च उठा सकते हैं।
इस परिप्रेक्ष्य में, संघ ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वे पेंशन भोगियों की इस महत्वपूर्ण मांग पर ध्यान दें और पेंशन की राशि को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। संघ ने इस मुद्दे पर तत्काल एक्शन की मांग की है, जिससे कि वृद्ध पेंशनभोगी अपनी शेष जिंदगी को सम्मानपूर्वक बिता सकें।
यह मामला न केवल पेंशनभोगियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है, और इसके समाधान के लिए सरकार के तत्परता दिखाने की आवश्यकता है।