EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में एक नवाचार की घोषणा की है जो कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के तहत पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार साबित होने वाला है। यह नवाचार सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) के रूप में है, जिसे सरकार ने मंजूरी दी है। इस प्रणाली के माध्यम से, पेंशनभोगी देशभर में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
1 जनवरी से शुरू होगी ये सुविधा
बता दें, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी देते हुए कहा कि यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से शुरू होगी और इससे 78 लाख से अधिक EPS पेंशनधारकों को लाभ होगा। CPPS के माध्यम से, पेंशन का वितरण बिना किसी स्थानीय प्रतिबंध के, किसी भी बैंक शाखा के जरिए संभव होगा, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी सुविधा होगी।
CITES 2.01 के तहत होगी लॉन्च
केंद्रीय श्रम मंत्री ने इसे EPFO के आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर बताया है। यह प्रणाली न केवल पेंशनभोगियों को सुविधा प्रदान करेगी बल्कि EPFO को भी अधिक सक्षम और जिम्मेदार संगठन बनाने में मदद करेगी। यह प्रणाली EPFO की IT आधुनिकीकरण परियोजना CITES 2.01 के तहत लॉन्च की जाएगी। आगे चलकर, CPPS के जरिए एक आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (ABPS) की ओर भी कदम बढ़ाया जाएगा।
पेमेंट ऑर्डर की नही होगी आवश्यकता
इस नई व्यवस्था के तहत, पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होगी और वे किसी भी स्थान पर अपनी पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। यह विशेष रूप से उन पेंशनभोगियों के लिए लाभकारी होगा जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृह नगर लौट जाते हैं या अक्सर अपना स्थान बदलते रहते हैं।