किसी EPFO पंजीकृत प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए EPF (Employees’ Provident Fund) प्रदान किया जाता है। EPF अकाउंट में कर्मचारी के मासिक वेतन में से कुछ भाग जमा होता है। एवं उतना भी भाग Employer द्वारा जमा किया जाता है। पीएफ अकाउंट के नियम होते हैं। जिनका पालन करने पर ही पीएफ प्राप्त किया जा सकता है।
यहाँ हम पीएफ अकाउंट के नियम (EPF account Rules) की जानकारी साझा करेंगे। जिसकी सहायता से आप पीएफ में जमा होने वाली राशि, उस पर लगने वाली ब्याज दरें, पीएफ निकासी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पीएफ से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) द्वारा UAN (Universal Account Number) पोर्टल जारी किया गया है।
पीएफ अकाउंट के नियम
केंद्र सरकार की EPF योजना में पंजीकृत कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को EPF प्रदान किया जाता है। ऐसी कंपनियां जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं वे भी EPF प्रदान करने योग्य होती हैं। पीएफ अकाउंट के नियम निम्नलिखित हैं:
पीएफ जमा होने के नियम
किसी भी कर्मचारी के मासिक वेतन (मूल वेतन+DA) से प्रतिमाह 12% भाग पीएफ अकाउंट में जमा होता है। कर्मचारी अपने इस भाग को बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे में जमा निधि को Voluntary Provident Fund (VPF) कहा जाता है। VPF अकाउंट पर भी EPF के समान ही ब्याज कर्मचारी को प्राप्त होता है।
कर्मचारी जिस कंपनी में काम करता है उसके द्वारा भी कर्मचारी के वेतन की 12% राशि ही जमा की जाती है। अब जमा होने वाली कुल 24% राशि में से कर्मचारी के 12% में से 8.33% राशि पेंशन अकाउंट में जमा होती है एवं शेष 3.67% राशि पीएफ अकाउंट में जमा होती है, इस प्रकार कुल 15.67% राशि पीएफ अकाउंट में जमा होती है।
पीएफ में प्राप्त होने वाला ब्याज
केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में EPF राशि में लगने वाले ब्याज की दर 8.1% निर्धारित की है। इस से प्रतिवर्ष कर्मचारी के पीएफ में 8.1% की वृद्धि होती है। EPF राशि पर प्राप्त होने वाली दर PPF एवं अन्य सेविंग से अधिक है। यह दर वार्षिक बजट के समय निर्धारित होती हैं।
पीएफ फंड निकालने के नियम
- नौकरी से रिटायर्ड हो जाने के बाद पीएफ निकालना आसान है। पीएफ निकालने के लिए आप अपने UAN नंबर का प्रयोग कर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए आपका UAN Activate होना चाहिए। एवं आधार नंबर, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।
- यदि आप नौकरी छोड़ने के 2 महीने के पूरी तरह से बेरोजगार रहते हैं तो आप अपने पीएफ में जमा पूरी राशि को निकाल सकते हैं। 1 महीने की बेरोजगारी होने पर कर्मचारी 75% तक पीएफ को निकाल सकते हैं।
- EPFO द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिए आप अनिवार्य होने पर अपने पीएफ को निकालने का आवेदन कर सकते हैं। जिसमें आपको निर्धारित दर के हिसाब से पीएफ प्रदान किया जाता है। इसमें कर्मचारी को उसके कुल पीएफ का आंशिक भाग दिया जाता है।
EPF पेंशन पात्रता के नियम
- यदि किसी कर्मचारी के द्वारा 10 साल की नौकरी पूरी कर दी गई है तो वह पेंशन प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं। जब कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष हो जाती है तो वह पेंशन प्राप्त करने लगते हैं। यदि नौकरी करने के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को नॉमिनी होने पर पेंशन प्रदान की जाती है।
- यदि कर्मचारी 50 वर्ष पूरे कर चुका है, एवं वह अपने पेंशन अकाउंट से पैसे निकालना चाहता है ऐसे में 58 वर्ष से पहले प्रत्येक वर्ष के लिए पेंशन राशि 4% कम हो जाती है।
- यदि 10 वर्ष से कम नौकरी की गई है तो ऐसे में कर्मचारी पीएफ अकाउंट एवं पेंशन अकाउंट दोनों में जमा पूरी राशि निकाल सकते हैं। जिसमें उसके द्वारा की गई नौकरी की समयावधि के विकल्प उपलब्ध रहते हैं।
पीएफ की जमा-ब्याज-मेच्योरिटी सब पर टैक्स छूट मिलती है
- यदि कोई कर्मचारी नौकरी के 5 साल से पहले अपने पीएफ अकाउंट में से 50,000 रुपये से अधिक रुपये निकालने का आवेदन करता है तो ऐसे में 10% TDS लगता है। यदि कर्मचारी टैक्स की सीमा में नहीं है तो वह 15 G फॉर्म को अपने आवेदन के साथ संलग्न कर सकता है, जिसके बाद उसे किसी प्रकार का TDS नहीं देना पड़ता है।
- EPF को टैक्स के लिए सरकार द्वारा EEE (Exempted-Exempted-Exempted) श्रेणी में रखा गया है। जिस से कर्मचारी की जमा राशि, ब्याज एवं मेच्योरिटी में उसे टैक्स की छूट दी जाती है।
एक UAN नंबर में जोड़ सकते हैं अपने सभी PF Accounts
- यदि आपके द्वारा अलग-अलग कंपनियों में नौकरी की गई है, तो आप अपने UAN नंबर से अपने सभी पीएफ अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। UAN प्रत्येक कर्मचारी के EPF की पहचान का विशिष्ट नंबर होता है। UAN की सहायता से आप ऑनलाइन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिस से आप अपने पुराने सभी EPF अकाउंट का पैसा नए अकाउंट में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही आप अन्य ऑनलाइन सेवाओं जैसे- बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफ़र, Withdrawal जैसी सुविधाओं का आवेदन कर सकते हैं।
- वर्तमान में सरकार द्वारा सभी EPF अकाउंट को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपके PF अकाउंट से आधार नंबर लिंक नहीं है तो ऐसे में आपके अकाउंट में पीएफ जमा भी नहीं होता है। एवं जमा पीएफ को ट्रांसफ़र करने या निकालने में आपको समस्या हो सकती है। इसलिए अपने पीएफ अकाउंट को आधार नंबर एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों से लिंक करें।
इस प्रकार उपरोक्त लेख के माध्यम से आप पीएफ अकाउंट के नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एवं पेंशन संबंधित नियमों की जानकारी भी देख सकते हैं। वर्तमान में पीएफ पर लगने वाली ब्याज दर 8.1% है। इस से कर्मचारी को बहुत लाभ प्राप्त होता है। एवं किसी आपातकालीन स्थिति में वह इस निधि का प्रयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन सेवाओं के लिए UAN पोर्टल पर आपने अपने UAN नंबर एवं पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना है।
मेने 1990से2005 तक एक कम्पनी में नौकरी करी है तब यूएन नम्बर नहीं था
मेने दुसरी कम्पनी में 2005 से। 2024
तक काम किया अब मैं रिटायर हो गया हूं
मेरे पास पुरानी कम्पनी का पेंशन स्कीम
सार्टिफिकेट भी है मुझे अब क्या करना चाहिए
Maine 2003 to 2013 tak naukri k करी है तब यूएन नम्बर नहीं था
मेने दुसरी कम्पनी में 2013 से। 2024
तक काम किया अब मैं रिटायर हो गया हूं
मेरे पास पुरानी कम्पनी का पेंशन स्कीm
Mera abhi pf under process hi baata raha ha 20 days ho gaye
सरकार कब तक पेंशनरों को इस तरह सताती रहेगी बढ़ोतरी करने का है तो जल्द बढ़ोतरी करें पेंशनर बहूत खुशी में थे और थोड़े तो इंतजार में ऊपर चले गये।