78 लाख पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, सरकार गठित होते ही मिला बड़ा तोहफा
बुजुर्गों को बैंक या डाकघर जाने में होने वाली परेशानी को कम करने के लिए MEITY और UIDAI ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) विकसित की है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
बुजुर्गों को बैंक या डाकघर जाने में होने वाली परेशानी को कम करने के लिए MEITY और UIDAI ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) विकसित की है।
मई 2024 में ईपीएफओ में नए सदस्य 5.8% बढ़कर 985,000 हुए, जिनमें 59% युवा हैं। 444,000 सदस्यों ने सदस्यता छोड़ी, जबकि 1.4 मिलियन सदस्य EPFO से बाहर होकर पुनः जुड़ गए। ईएसआई में नए पंजीकरण 1.7 मिलियन तक बढ़े।
तमिलनाडु के सांसद शनमुगम ने लोकसभा में EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 20-30 साल काम करने वाले पेंशन धारक बहुत कम पेंशन पाते हैं, और सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, 10+ कर्मचारियों वाले कारखानों पर लागू है। ईएसआईसी ने विकलांगता लाभ बढ़ाने, सेवानिवृत्त लाभार्थियों के लिए नई योजना, ऑनलाइन मॉड्यूल, आधार प्रमाणीकरण, और कोविड अवधि के लिए अंशदायी शर्तों में छूट जैसे सुधार किए हैं।
2024 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश होगा। इसमें रोजगार, महिला, कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS पेंशन पर 50% गारंटी की घोषणा संभावित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार बजट पेश करेंगी।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक महत्वपूर्ण बचत योजना है जो अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और बच्चों की शादी, जमीन
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए है, जो 1952 में स्थापित हुई थी। यह कर बचत, वित्तीय सुरक्षा, और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है। नौकरी छोड़ने पर इससे पीएफ निकालने की प्रक्रिया बेहद ही सरल है।
आप सभी जानते होंगे की ईपीएफ सब्सक्राइबर को 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन मिलती है। लेकिन क्या आप यह जानते है की ईपीएफ 7 प्रकार की पेंशन प्रदान करता है। जिसके बारे में हमने इस लेख में बताया है। जानने के लिए इसे अंत तक पढ़े।
EPFO की EDLI योजना असामयिक मौत पर कर्मचारियों के नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक का डेथ बेनिफिट देती है। यह योजना 1976 में शुरू हुई थी और इसमें केवल नियोक्ता का योगदान होता है, कर्मचारी का नहीं।
नौकरी छोड़ने के बाद आप अपने पीएफ (Provident Fund) को 60 दिनों के बाद निकाल सकते हैं। यह नियम EPFO (Employee Provident Fund Organization) द्वारा निर्धारित किया गया है, जिससे सुनिश्चित होता है कि आप अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर तरीके से Managed कर सकें