अब बिना अप्रूवल ट्रांसफर करें अपना PF अकाउंट! EPFO मेंबर कैसे कर सकते हैं ये, जानें आसान तरीका

EPFO ने PF ट्रांसफर को बना दिया है पहले से भी ज्यादा आसान! अब आपको अपने पुराने ऑफिस से किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं सिर्फ कुछ स्टेप्स में ऑनलाइन ट्रांसफर करें पूरा फंड। जानिए इस आसान प्रोसेस का पूरा तरीका और वह सीक्रेट ट्रिक जिससे आप मिनटों में PF ट्रांसफर कर सकते हैं!

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Written by Rohit Kumar

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अब बिना अप्रूवल ट्रांसफर करें अपना PF अकाउंट! EPFO मेंबर कैसे कर सकते हैं ये, जानें आसान तरीका
अब बिना अप्रूवल ट्रांसफर करें अपना PF अकाउंट! EPFO मेंबर कैसे कर सकते हैं ये, जानें आसान तरीका

अब Provident Fund (PF) खाते को ट्रांसफर करना पहले से कहीं आसान हो गया है। Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अपडेट किया है जिससे कर्मचारी अब अपना PF बैलेंस बिना पुराने नियोक्ता (Previous Employer) की अनुमति के ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए केवल यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) का सक्रिय (Active) होना और आधार (Aadhaar) से लिंक होना जरूरी है। यदि आप नौकरी बदलते हैं और बार-बार पुराने ऑफिस से दस्तावेज़ मंगवाने की झंझट से परेशान हो चुके हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत की सांस जैसी है।

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नौकरी बदलने वालों के लिए बड़ी राहत

अक्सर देखने में आता है कि जो कर्मचारी बार-बार जॉब चेंज करते हैं, उन्हें अपने PF अकाउंट को ट्रांसफर कराने में काफी समय और कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। पुराने नियोक्ता से अनुमोदन (Approval) लेना इस प्रक्रिया को और भी जटिल बना देता था। लेकिन अब EPFO ने यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और बिना नियोक्ता की मंजूरी के कर दी है। इससे नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को काफी सहूलियत मिलेगी और वे अपने Retirement Fund को आसानी से मैनेज कर सकेंगे।

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PF ट्रांसफर के लिए पात्रता की शर्तें

EPFO की इस नई सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। सबसे पहले, आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय होना चाहिए और यह आपके आधार (Aadhaar) कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा, आपकी पुरानी और नई दोनों PF सदस्यता (Membership) एक ही UAN से जुड़ी होनी चाहिए। साथ ही, आपके नाम, जन्मतिथि और बैंक अकाउंट की जानकारी आधार में दर्ज विवरण से मेल खानी चाहिए। यदि आपका KYC (Know Your Customer) पूरा और वैरिफाई हो चुका है, तभी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

PF ट्रांसफर करने की पूरी प्रक्रिया

PF खाते को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले EPFO की Member e-Sewa Portal पर जाना होगा। यहां आप UAN और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ‘Online Services’ टैब में जाकर ‘One Member – One EPF Account (Transfer Request)’ विकल्प पर क्लिक करें। अब ड्रॉपडाउन से अपनी पुरानी नियोक्ता कंपनी का चयन करें और यह चुनें कि आप वर्तमान (Current) या पूर्व (Previous) नियोक्ता के जरिए अपने दावे को प्रमाणित करना चाहते हैं—यहां आपको ‘Current Employer’ को चुनना है।

इसके बाद आधार आधारित OTP (One Time Password) वेरिफिकेशन के माध्यम से ट्रांसफर अनुरोध सबमिट करें। एक बार जब आप रिक्वेस्ट भेज देते हैं, तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी (Tracking ID) प्राप्त होगी, जिसकी मदद से आप अपने PF ट्रांसफर के स्टेटस की निगरानी कर सकते हैं।

अनुरोध सबमिट करने के बाद क्या होता है

एक बार जब आपका PF ट्रांसफर अनुरोध सफलतापूर्वक जमा हो जाता है, तो यह सीधे EPFO को भेजा जाता है। यदि आपके सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड सही पाए जाते हैं, तो PF ट्रांसफर कुछ ही दिनों में पूरा हो सकता है। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह पेपरलेस (Paperless) और स्वचालित (Automated) है, जिससे किसी भी तरह की मानवीय देरी की संभावना खत्म हो जाती है।

EPFO की साइट पर ‘Track Claim Status’ के ज़रिए आप अपने अनुरोध की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका PF बैलेंस कब तक आपके नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।

कर्मचारियों के लिए क्यों है यह अपडेट महत्वपूर्ण

PF ट्रांसफर की यह नई प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए कई मायनों में क्रांतिकारी है। पहले की प्रक्रिया में कई स्तरों पर दस्तावेजों की जांच, नियोक्ता के हस्ताक्षर और अनुमोदन की जरूरत पड़ती थी, जिससे समय की काफी बर्बादी होती थी और कई बार PF राशि वर्षों तक ट्रांसफर नहीं हो पाती थी। अब EPFO की इस नई सुविधा से कर्मचारियों को पारदर्शिता (Transparency), समयबचत और आसान PF प्रबंधन का लाभ मिलेगा।

न केवल इससे कर्मचारी अपने फंड्स पर बेहतर नियंत्रण रख पाएंगे, बल्कि रिटायरमेंट के समय फंड के क्लियर स्टेटमेंट और फंडिंग में भी सुविधा होगी।

अब PF अकाउंट ट्रांसफर पर खुद रखें नियंत्रण

EPFO की यह नई Aadhaar-आधारित सेल्फ-सर्विस सुविधा कर्मचारियों को उनके PF ट्रांसफर के प्रोसेस पर पूरा नियंत्रण देती है। अब नियोक्ता की तरफ से किसी मंजूरी या प्रमाणन की आवश्यकता नहीं रही। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपका UAN एक्टिव हो, आधार से लिंक हो, और KYC पूरी तरह से अपडेट हो

एक बार जब ये सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो कुछ ही क्लिक में आप अपने पुराने PF अकाउंट का बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं और भविष्य में भी इसी सुविधा के जरिए सभी PF खातों का समेकन (Consolidation) किया जा सकता है।

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